जीएसटीः 80 फीसदी सामान पर लगेगा 5-18% टैक्स

जीएसटी लागू होने के बाद किस प्रोडक्ट और सेवाओं पर कितना टैक्स लगेगा ये तय करने के लिए चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हुई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में काउंसिल ने जीएसटी के 7 नियमों को हरी झंडी दे दी है। काउंसिल ने 9 में से 7 नियमों को मंजूरी दी है। बाकी 2 नियमों पर लीगल कमिटी फैसला करेगी।

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं, उनमें ज्यादातर सामान पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। बड़ी बात ये है कि अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। केवल 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी।

जीएसटी के तहत सिर्फ 19 फीसदी सामान पर 28 फीसदी का टैक्स, 14 फीसदी सामान पर 5 फीसदी का टैक्स, 17 फीसदी सामान पर 12 फीसदी टैक्स, कोयले पर 5 फीसदी टैक्स ,हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन पर 18 फीसदी टैक्स, चीनी, चाय, कॉफी पर 5 फीसदी टैक्स लगाया जायेगा। हालांकि, बैठक में आज 1211 आइटम्स की दरें तय हुई हैं, जो सामान बचे हैं उन पर किस टैक्स स्लैब में जीएसटी लगेगा ये कल तय होगा।

जीएसटी के तहत 80 फीसदी सामान के स्लैब तय होने के बाद जानते हैं कि इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन क्या है। मैरिको के चेयरमैन, हर्ष मरीवाला का मानना है कि चीजों का 12-18 फीसदी के दायरे में रहना इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है और इसका फायदा वो आने वाले दिनों में ग्राहकों को भी देंगे। वहीं डाबर के सीईओ, सुनील दुग्गल का कहना है कि जिन चीजों पर अभी 23-25 फीसदी टैक्स लगता है, उनको 18 फीसदी के स्लैब में लाना अच्छा कहा जाएगा। हालांकि वो चाहते हैं कि जीएसटी रेट में अभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और बचे हुए अन्य एफएमसीजी प्रोडक्ट पर सफाई की जरूरत है।

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